GURUGRAM- दिल्ली-NCR क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए एक अक्टूबर से उन सभी उद्योगों को बंद करना शुरू कर दिया जाएगा जो प्रदूषण का कारण बनते हैं। इन उद्योगों के साथ- साथ प्रदूषण फैलाने वाली सभी गतिविधियों ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चार चरणों के तहत बंद किए जाएंगे। GRAP नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में GRAP नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसके लिए नगर निगम की पर्यावरण एवं स्थिरता शाखा द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि क्षेत्र में GRAP चार चरण में लागू किया जाएगा तथा इनमें अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे।
पहला चरण (वायु गुणवत्ता सूचकांक 201-300) :
जारी आदेशों के अनुसार जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201 से 300 के बीच होगा तो GRAP का पहला चरण लागू हो जाएगा। इस चरण में निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियों के लिए जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता(C & D वेस्ट) तथा सहायक अभियंता (अतिक्रमण) की होगी। प्रथम चरण में निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियों के लिए जारी दिशा-निर्देशों जैसे 500 वर्ग मीटर प्लॉट एरिया से अधिक वाली साईटों को वैब पोर्टल पर पंजीकृत करवाना होगा तथा नियमों के तहत धूल को उडऩे से रोकने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाने आवश्यक होंगे। निगम क्षेत्र में C & D वेस्ट तथा सॉलिड वेस्ट का उठान सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी अभियंता (C & D वेस्ट) तथा वरिष्ठ सफाई निरीक्षक (मुख्यालय) की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है।
इसके अलावा, मैकेनाईज्ड स्वीपिंग तथा पानी का छिडक़ाव सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी अभियंता(बागवानी) तथा SSI (मुख्यालय) कार्य करेंगे। GRAP नियमों के तहत C & D मैटेरियल तथा कूड़े को ले जाने वाले वाहनों का कवर होना आवश्यक रहेगा। इसकी अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी अभियंता ( C & D वेस्ट), कार्यकारी अभियंता(मुख्यालय) तथा सहायक अभियंता (इनफोर्समैंट) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, C & D साइट पर एंटी स्मॉग गन तथा अन्य नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। निगम क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कचरे में आग लगाने पर प्रतिबंध है तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही तंदूर में कोयला व लकड़ी के उपयोग पर भी प्रतिबंध होगा।
दूसरा चरण (वायु गुणवत्ता सूचकांक 301-400) :
इस चरण में उपरोक्त सभी गतिविधियों के अतिरिक्त जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। केवल एलपीजी, नेचुरल गैस, बायोगैस, प्रोपेन व बूटेन से संचालित होने वाले जनरेटर उपयोग किए जा सकेंगे। इसके अलावा, MoFCC के 3 नवंबर 2022 की अधिसूचना में दिए गए मानकों को पूरा करने वाले 800 किलोवाट क्षमता के न्यू पावर जनरेटर सैट तथा ड्यूल फ्यूल मोड वाले ईसीडी रेट्रो फिटिड 125 किलोवाट से 800 किलोवाट की क्षमता के जनरेटर सैट का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही 19 किलोवाट से 125 किलोवाट तक के ड्यूल फ्यूल मोड वाले जनरेटर तथा पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगे हुए 800 किलोवाट व इससे अधिक क्षमता के जनरेटर प्रतिदिन केवल 2 घंटे चलाने की अनुमति होगी।
तीसरा चरण (वायु गुणवत्ता सूचकांक 401 से 450) :
GRAP के तीसरे चरण में भी दोनों चरणों में दिए गए नियमों की अनुपालना आवश्यक होगी। इनके अलावा, कुछ प्रोजैक्ट को छोडक़र अन्य निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियां इस चरण में प्रतिबंधित रहेंगी। जिन प्रोजैक्ट में छूट होगी, उनमें C & D वेस्ट मैनेजमैंट रूल, डस्ट कंट्रोल नॉर्म्स आदि की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
चतुर्थ चरण (वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से अधिक) :
इस चरण में सभी प्रकार के निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त तीनों चरणों में प्रदूषण को कम करने के लिए दिए गए प्रतिबंध भी लागू रहेंगे तथा धूल को उडऩे से रोकने के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे।
News Source: SM Hindi News
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